Wednesday, August 20, 2025
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    “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना”में करे ऑनलाइन ऋण आवेदन

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षित युवा बेरोजगार युवक व युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” संचालित है।

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    25 लाख तक का ऋण

    उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि जिसके अन्तर्गत पेपर कप प्लेट निर्माण, बेकरी उत्पाद, सीमेन्टेड ईंट निर्माण, आलू चिप्स निर्माण, घानी तेल निर्माण, डेरी उत्पाद, आइसक्रीम उद्योग, मसाला उद्योग, नूडल्स निर्माण, आटा या राइस मिल, फर्नीचर निर्माण, नोट बुक निर्माण, पेंट निर्माण, चप्पल या जूता निर्माण, शैम्पू साबुन,वाशिंग पाउडर निर्माण, फैब्रीकेशन वर्क, कम्प्यूटर एसेम्बलिंग, मिठाई निर्माण,अलमारी, कूलर बाडी, बुटीक, रेडीमेड गारमेन्ट्स, धागा एवं राखी निर्माण आदि निर्माण) स्थापित करने हेतु 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है।

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    10 लाख तक की ऋण

    इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र की इकाई टेन्ट हाउस, ऑटो सर्विस सेन्टर, नाई का कार्य, साउण्ड सर्विस, टी०वी०,फ्रिज रिपेरिंग, मोबाइल रिपोरिंग, रेस्टोरेन्ट, लॉण्डरी वर्क, स्कीन प्रिन्टिंग, फोटो कॉपी, कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर, विडियो ग्राफी, टेलरिंग स्थापित कराने हेतु 10 लाख तक की ऋण प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25% मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी अपना स्वरोजगार स्थापित करने हेतु www.diupmsme.upsdc.gov.in/www.msme.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट के माध्यम से अथवा कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्हसाहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड, कैसरबाग से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं।

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    जिसके लिया ये योग्यता जरुरी है
    1. आवेदक की आयु 18 से 40 के मध्य होनी चाहिए।
    2. आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए।
    3. आवेदक किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
    4. आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न प्राप्त हो।

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