जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पेंशनर्स के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 (आरजीएचएस) में संशोधन किया है।
अब ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की निर्धारित वार्षिक सीमा बढ़ाने का अधिकार वित्त विभाग के बजाय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया है।
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, ओपीडी दवाइयों के लिए 50 हजार रुपए की वार्षिक सीमा बढ़ाने के लिए —
•2 लाख रुपए तक सीमा वृद्धि का अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ को,
•2 लाख से 7 लाख रुपए तक वृद्धि का अधिकार एजेंसी के सीईओ को,
•7 लाख रुपए से अधिक सीमा वृद्धि का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्रदान किया गया है।
इसी तरह, चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा बढ़ाने का अधिकार भी अब एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास होगा। पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के पास थीं, जिन्हें अब स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय से पेंशनर्स को ओपीडी दवाइयों और जांचों की सीमा बढ़ाने में अधिक सुविधा मिलेगी। पेंशनर्स को इसके लिए केवल आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।