एक मार्च से प्रदेश में विधुत सुधार की एक नई व्यवस्था लागू होगी

ऊर्जा मंत्री ने फरवरी माह के अंत तक शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं का केवाईसी करने के दिये निर्देश

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिये हैं कि जिन विधुत  उपभोक्ताओं का अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं हो पाया है, उन सभी का फरवरी माह के अन्त तक अपडेट कर लें। इसके पश्चात जिनका फिर भी रह जाय, ऐसे कनेक्शन की जांच की जाय। वह आज शक्ति भवन में केवाईसी, बिलिंग, राजस्व वसूली, विद्युत चोरी तथा रिवैम्प योजना आदि के सम्बंध में समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को कहा कि 01 मार्च, 2023 से प्रदेश में विद्युत की एक नई व्यवस्था लागू होगी। इससे शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं का समय से बिल जनरेट होगा और उनके सम्पर्क माध्यम पर बिल सम्बंधी संदेश भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि अब कोई ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। कम राजस्व वसूली पर अधिकारियों को भी अपने वेतन की चिंता करनी होगी।
श्री शर्मा ने कहा कि बिजली चोरी को पूर्णतः रोकें तथा बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए उनसे सम्पर्क करने हेतु सभी डिस्कॉम में कॉल सेंटर स्थापित किये जाएं और वसूली के लिए लगातार उनसे सम्पर्क किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 50 हजार रूपये से बड़े बकायेदार लगभग 32 लाख हैं।
श्री शर्मा ने प्रबंध निदेशकों को अपने उपभोक्ताओं को इस नई व्यवस्था के सम्बंध में बताने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने ने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने एवं अपग्रेड करने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से चल रही रिवैम्प योजना में तेजी लाकर शीघ्र ही इसे धरातल पर उतारा जाय, जिससे कि प्रदेश को बेहतर विद्युत व्यवस्था मिल सके।

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