Wednesday, July 16, 2025
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    दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण हेतु मिलेगी बीस हजार की धनराशि

    लखनऊ। दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20 हजार रूपए की धनराशि दुकान निर्माण या क्रय हेतु स्वीकृत की जाती है।
    जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रजनीश किरन ने बताया की दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित ‘‘उत्तर प्रदेश दुकान निर्माण/दुकान संचालन’’ योजना के अन्तर्गत मिलने वाली 20 हजार रूपए की धनराशि में 15 हजार की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में जारी की जाती है। जबकि 5000 की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।
    दुकान संचालन हेतु न्यूनतम पॉच वर्ष के लिए किराये पर लिए जाने हेतु एवं खोखा, गुमटी या हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें 7500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दी जाती है। जबकि 2500 रूपए की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं।
    ये पात्रतायें होनी जरुरी
    -ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
    -जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए -निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
    -जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
    जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाया हो तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो।
    -जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने स्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने में समर्थ हो।
                                      अथवा
     स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद,विकास प्राधिकरण,प्राइवेट बिल्डर्स तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान का क्रय किसी परिवारजन के नाम से अनुमन्य नहीं होगा।
                                अथवा
    आईटीआई या पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त या डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारी हैं और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी।
    ऑनलाइन आवेदन
    दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन हेतु ऑनलाइन http//divyangjandukan.upsdc.gov.in  पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला
    नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
    ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पंचायत भवन, परिसर कैशरबाग लखनऊ में किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करायें।
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