लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार एवं युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अनुभाग-2 में दिये गये निर्देशों के क्रम में पति-पत्नी दोनों के दिव्याांग होने पर 35 हजार की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
इस योजनान्तर्गत विवाह के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दोनो में कोई आयकर दाता न हो, ऐसे दिव्यांग दम्पति आवेदन कर सकते हैं।
श्री वर्मा ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पादित हुआ है, वे शासन द्वारा संचालित जन सहज केन्द्र/लोकवाणीकेन्द्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन कराते हुए जॉचोपरान्त हार्डकापी एक सप्ताह के अन्दर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि दम्पति का संयुक्त फोटो, दम्पत्ति का आय प्रमाण-पत्र , विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दम्पत्ति का मूल निवास प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता, दम्पत्ति का संयुक्त खाता (राष्ट्रीकृत बैंक) प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक, विवाह गतवर्ष या वित्तीय वर्ष में हुआ हो, विवाह के समय युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की उम्र 21 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति का आधार कार्ड लगाया जायेगा।