Wednesday, June 18, 2025
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    कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर आंतरिक परिवाद समिति होगी गठित

    लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में होगी गठित

    लखनऊ। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और परितोष) अधिनियम 2013″ के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति के क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला का आयोजन वन स्टॉप सेन्टर, लोकबन्धु श्री राज नरायन संयुक्त चिकित्सालय आशियाना शनिवार को किया गया।
    कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक प्रबन्धक, औद्योगिक, चौकी इंचार्ज, वन स्टॉप सेंटर /आशा ज्योति केन्द्र, महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी, सीनियर कंसल्टेंट, लोकबन्धु श्री राज नरायन संयुक्त चिकित्सालय, मनोसामाजिक परामर्शदाता, वन स्टॉप सेंटर व विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों यथा TCS, HCL, महेश नमकीन, ज्ञान डेयरी, तनिष्क, पराग डेयरी, टाटा मोटर्स, ASG Sales, Lala Jugal Kishor, LMRC के प्रबन्धक / अध्यक्ष / सदस्य के साथ ही गैर सरकारी संगठन एक कोशिश ऐसी भी,JJ Foundation द्वारा प्रतिभाग किया गया।

    हर हाल में गठित हो “आंतरिक परिवाद समिति”

    कार्यशाला में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में “आंतरिक परिवाद समिति” गठित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
    उक्त अधिनियम की धारा-4 (1) में उल्लिखित हैं कि किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, “आंतरिक परिवाद समिति” एक समिति का गठन करेगा। जिसके क्रियान्वयन हेतु पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।
    आंतरिक परिवाद समिति का गठन यदि न किया गया हो, तो उसे तत्काल गठित करने तथा “आंतरिक परिवाद समिति” का कार्यकाल 03 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप पुनः गठित समिति की रिपोर्ट इमेल आई.डी. Icclko34@gmail.com पर अथवा जिला प्रोबेशन कार्यालय कमरा नंबर 34 बी भेजी जाय
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