लखनऊ। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमलेश कुमार वर्मा ने बताया है कि उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगता निवारण हेतु निःशुल्क चिकित्सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत काॅक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा धनराशि रूपए 6.00 लाख प्रति लाभार्थी निर्धारित की गयी है। ऐसे दिव्यांग (श्रवण बाधित) बच्चे जिनकी आयु 0 से 05 वर्ष है, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय बीपीएल श्रेणी की आय सीमा से दोगुनी से कम होगी तथा आय प्रमाण पत्र तहसीलदार स्तर से निर्गत किया गया हो। उनके बच्चे निःशुल्क काॅक्लियर इम्पलांट सर्जरी हेतु पात्र होंगे।
उक्त योजना हेतु इच्छुक दिव्यांगजनों के अभिभावकों द्वारा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कार्यालय, पंचायत भवन परिसर, कैसरबाग, लखनऊ से आवेदन-पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र कर सकते हैं।