Tuesday, June 3, 2025
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    राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) परीक्षा 28 से

    जयपुरराजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) परीक्षा का आयोजन 28 से 31 दिसंबर तक होगा। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया की प्रदेश भर में 4.70 लाख अभ्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया की 347 रिक्त पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए है। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

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    परीक्षार्थी पहन सकेंगे गर्म कपड़े और जूते

    आयोग सचिव ने बताया कि ठंड के मौसम को देखते हुए परीक्षार्थियों को साधारण गर्म कपड़े और जूते पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। इससे पहले की परीक्षाओं में अभ्यार्थियों को जूते पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, सिख धर्म के परीक्षार्थियों को कड़ा, कृपाण और पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गयी है। हालांकि, फ्रिस्किंग के दौरान संदेहास्पद वस्तुओं के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

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    60 मिनट पूर्व तक ही दिया जायेगा प्रवेश

    परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी में सुबह 9:30 से 12 बजे तक वहीं दूसरी पारी में दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। अभ्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पूर्व तक ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा।

    फोटो युक्त पहचान-पत्र अनिवार्य

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यार्थियों को परीक्षा के लिए मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) या अन्य वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे-मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना अनिवार्य है। साथ ही, प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पां होनी चाहिए। इन दस्तावेज़ों के न होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित रखा जा सकता है।

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    किसी के बहकावे में न आने की सख्त चेतावनी

    इसके अलावा आयोग ने परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के दलाल, मीडिएटर या अपराधी के बहकावे में न आने की सख्त चेतावनी दी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है की यदि किसी भी अभ्यार्थी को रिश्वत मांगने या प्रलोभन देने की जानकारी मिलती है, तो इसे आयोग के कंट्रोल रूम नंबरों (0145-2635200, 2635212, 2635255) पर सूचित कर इसकी जानकारी साझा करे।

    10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

    बता दें की राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना, और चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है।

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