- बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भारत-पाक तनाव के चलते आगामी आदेशों तक स्थगित
रिपोर्ट – सिद्धार्थ जैन
जयपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने हाईकोर्ट में लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर अनेक न्यायाधीश सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरि ओम अत्रि ने बताया कि लोक अदालत में राजीनामा हो सकने वाले फौजदारी प्रकरणों के अलावा चैक अनादरण, धन वसूली, बिजली-पानी, तलाक को छोडकर अन्य पारिवारिक प्रकरण, भूमि मुआवजा और सेवा संबंधी मामलों को सूचीबद्ध किया गया था।
इस अवसर पर जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का उद्देश्य शामिल किया गया है। ऐसे में न्याय प्रणाली को इस तरह का रूप दिया गया है कि वह मुकदमे की प्रकृति के अनुसार उसके पक्षकारों को न्याय प्रदान करे।
कई पक्षकारों के बीच ऐसे सिविल व छोटे आपराधिक प्रकृति के मामले होते हैं, जिन्हें आपसी सहमति से ही सुलझाया जा सकता है। ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से ऐसे प्रकरणों को तय किया जाता है, जिससे पक्षकारों को सालों तक अदालतों में समय और पैसा खर्च ना करना पडे।
5 लाख से अधिक लंबित प्रकरणों का निस्तारण
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत के तहत में 476 बैंचों का गठन कर कुल 5 लाख 98 हजार 407 लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं प्री-लिटिगेशन सहित कुल 43.19 लाख प्रकरण राजीनामे से तय किए गए। इसके साथ ही 6.15 अरब रुपए के अवार्ड जारी किए गए।
भारत पाकिस्तान तनाव के चलते आगामी आदेशों तक स्थगित
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर एयर स्ट्राइक की प्रबल संभावना को देखते हुए बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित कर आमजन की आवाजाही को पूर्णतः बंद किया गया व आमजन को एहतियातन घरों में ही रहने के प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बालोतरा, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्रों में आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया। वहीं बढ़ती तनाव की स्थिति को देखते हुए जोधपुर ज़िले में भी दोपहर 12.30 बजे के बाद लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया।