Friday, February 27, 2026
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    राज्य में महिला शौचालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी – राजस्थान उच्च न्यायालय

    जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की कमी व मौजूदा टॉयलेट्स में आधारभूत सुविधाओं के ना होने से जुडे मामले में केन्द्र व राज्य सरकार से पूछा है कि महिला टॉयलेट्स के मौजूदा हालात क्या हैं।

    वहीं महिला शौचालयों के सुधार के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। इसके साथ ही अदालत ने मामले से जुडे न्याय मित्रों को कहा है कि वे सर्वे कर महिला टॉयलेट्स के हालातों पर अपनी रिपोर्ट पेश करें। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने आज यह आदेश राज्य में महिला शौचालयों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए दिए।

    सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार सरकार की ओर से एएसजी राजदीपक रस्तोगी और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव पेश हुए। दोनों की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया है। इस पर अदालत ने सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए शौचालयों के वर्तमान हालातों और उनमें सुधार के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है।

    टॉयलेट्स की कमी

    बता दें की हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 3 दिसंबर को महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की कमी के मामले को गंभीरता से लिया था और संबंधित अफसरों से पूछा था कि क्यों ना सभी नगर निगम और बोर्ड आदि सार्वजनिक क्षेत्र, गलियों और स्कूल में टॉयलेट निर्माण के लिए समग्र स्कीम बनाई जाए। वहीं क्यों ना संबंधित स्थानीय निकाय के आयुक्त अथवा अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए।

    महिलाएं अपने लिए टॉयलेट

    अदालत ने कहा था कि घर से बाहर निकली महिलाएं अपने लिए टॉयलेट तलाश करती हैं, लेकिन उन्हें या तो टॉयलेट नहीं मिलता या मिलता है तो उसमें पर्याप्त साफ सफाई नहीं होती। अदालत ने कहा था कि 21 वीं सदी में भी महिलाएं समाज में अपनी जगह पाने के लिए संघर्ष ही कर रही हैं और उन्हें रोजाना कई तरह की बाधाओं का सामना करना पडता है। इसमें खराब स्वास्थ्य व शौचालयों की कमी भी शामिल है।

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