Monday, January 12, 2026
More

    नो हेल्मेट, नो फ्यूल

    लखनऊ। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के निर्देशानुसार परिवहन आयुक्त द्वारा “नो हेल्मेट, नो फ्यूल” की रणनीति लागू करने की अपेक्षा की गयी है।

    यह भी पढ़े-महाकुंभ 2025: संगम क्षेत्र में आस्था का ऐसा अद्भुत संगम, तस्वीरें देखें 

    केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ०प्र० मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साइकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बी०आई०एस०) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर थान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।

    यह भी पढ़े-महाकुम्भ 2025: आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक संगम का अद्भुत आरंभ
    इस सम्बन्ध में जनपद-लखनऊ में स्थित सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगायेगें, कि दिनांक 26 जनवरी 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो ।


    सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके ।

    RELATED ARTICLES

    Most Popular