लखनऊ। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कोे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह नवम्बर के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 05 नवम्बर से 20 नवम्बर के मध्य कराया जाएगा।
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अन्त्योदय राशनकार्डों को 14 किग्रा0 गेहूँ और 21 किग्रा चावल (35 कि0ग्रा० खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 कि0ग्रा0 गेहूँ व 03 कि0ग्रा0 चावल (05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा।
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प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उचित दर दुकानदार अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत गेहूँ और चावल के निःशुल्क वितरण की अन्तिम तिथि 20 नवम्बर होगी।
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इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से मुफ्त वितरण किया जा सकेगा।